जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग-प्रथम,बरेली द्वारा मेरे मुबक्किल के हक में हुआ आदेश जिसमें बिजली बिभाग द्वारा जारी 42000/- का बिल खारिज किया गया और विभाग पर 2500/- हर्जाना लगाया गया।